उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बहुत सी सुविधाओं को अब ऑनलाइन कर दिया है. इन ही में एक सुविधा मिट्टी खनन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अब राज्य सरकार ने अपने आधिकारिक पोर्टल से शुरू किया है. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश में अब इससे संबंधित निर्देश भी जारी किए हैं. अब उत्तर प्रदेश में आप 100 घन मीटर तक मिट्टी की खुदाई करके अपने उपयोग में ला सकते हैं. 100 घन मीटर तक खुदाई करने के लिए आपको सरकार से परमिट लेना आवश्यक है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी साफ किया है कि प्रदेश में मिट्टी की खुदाई कर दूसरे प्रदेश में ले ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अगर आप अपनी व्यवसाय या घरेलू कार्य के लिए मिट्टी का उपयोग करना चाहते हैं तो 100 घन मीटर तक मिट्टी के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है. अगर कोई व्यक्ति अपने खेतों से अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए साधारण मिट्टी का खनन कर सकता है. एक ट्राली से लगभग तीन घन मीटर साधारण मिट्टी लेकर जाए जा सकती है और सरकार द्वारा 100 घन मीटर मिट्टी परिवहन करने के लिए 33 ट्रैक्टर ट्राली की सुविधा दी गई है. इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अब अवैध रूप से मिट्टी का खनन करने वालों पर नकेल काशी जा सकती है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मिट्टी खनन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अपने किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए आपको मिट्टी की आवश्यकता है, तो आप मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार 100 घन मीटर मिट्टी उपयोग करने की अनुमति अपनी निजी भूमि से दे रही है जिसमें की आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने के लिए सरकार द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है जिस पर मिट्टी खनन हेतु रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. सरकार को लंबे समय से मिट्टी का अवैध खनन की जानकारी मिल रही थी जिस पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाया है.

रजिस्ट्रेशन करने से पहले की प्रक्रिया
अगर आप मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. रजिस्ट्रेशन से पहले आपको कुछ कार्य करने आवश्यक है जिनकी जानकारी नीचे संक्षेप में दी गई है.
आवेदन करता को मिट्टी खनन से पूर्व, राज्य सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो पंजीकरण करने के लिए आपको आपका नाम ईमेल आईडी फोन नंबर पासवर्ड, जनपद एवं पूरा पता लिखकर साइन अप करें।

UP मिट्टी खनन ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप उत्तर प्रदेश मीन मित्र वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं
- आधिकारिक वेबसाइट:- www.upminemitra.in पर जाकर आवेदन करता को ऑर्डिनरी सॉइल 100 क्यूबिक मीटर का लिंक दिखाई देगा।
- जब आप अप्लाई ना हो पर क्लिक करें उसके बाद आपके सामने लोगों का पेज खुलेगा। लॉगिन के लिए अपनी ईमेल आईडी एवं पासवर्ड डालकर साइन इन करें।
- लोगिन करने के बाद, सारी जानकारी जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी है वह आपके सामने खुल जाएगी। अगर यह जानकारी सही है तो साइन अप के बटन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलेगा। जिसमें कुछ जानकारी पहले से भरी गई होगी जो आपने साइन अप के समय दी है. इसके अलावा आपको अपने व्यवसाय की जानकारी, आवेदन की श्रेणी, पिता का नाम, ईमेल आईडी, तहसील, कुल रकबा, आवेदित रखवा, घाटज़, खंड या प्लाट संख्या एवं मिट्टी की मात्रा घन मीटर मैं भरे.

- इसके बाद अपने क्षेत्र का विवरण एवं खनन का प्रयोजन क्या है उसके बारे में जानकारी दें.
- अगले भाग में आपको अपने आधार कार्ड के नंबर की जानकारी एवं आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करना आवश्यक है.

- इसके साथ ही आपको अन्य भूमि मालिकों की सहमति की कॉपी एवं खतौनी की कॉपी अपलोड करनी होगी। यह सब जानकारी भरने के बाद सब के बटन पर क्लिक करें।
- अब आप अपनी यह पूरी जानकारी आवेदन के विवरण में देख सकते हैं.

- आपके पूरे आवेदन की संक्षेप जानकारी आपके सामने खुल जाएगी। अगर सभी जानकारी सही है तो सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन करने वाला ऑनलाइन ही अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है. अगर आपका आवेदन स्वीकार हो गया है तो आप ऑनलाइन ही से डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद इसे आप अप्रूव लेटर की तरह उपयोग कर पाएंगे।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
- भूमि एवं उसके मालिकों के सहमति की कॉपी
- खतौनी की कॉपी
- भूमि का मानचित्र कॉपी
- पर्यावरण अनापत्ति की कॉपी
- आवेदन शुल्क भरने के बाद चालान की कॉपी
अगर आप भी उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हैं और अपनी भूमि में मिट्टी का खनन करना चाहते हैं तो, 100 घन मीटर तक मिट्टी के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. अगर कोई भी किसान या व्यक्ति अपने किसी निजी कार्य के लिए मिट्टी का उपयोग करना चाहता है, तो वह 100 घन मीटर यानी कि लगभग 33 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकता है. पूरी पंजीकरण/ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमने संक्षेप में इस पोस्ट में समझाइए। अगर आपको पंजीकरण करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप उत्तर प्रदेश माइन मित्र की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं. इसके इलावा आप भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन एवं आधिकारिक ईमेल आईडी dgmupexp@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं.